हत्या के मामले में प्रयुक्त हुआ था अंडा विक्रेता के नाम का सिमकार्ड
वाराणसी। धोखाधड़ी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की अदालत ने परेड कोठी, कैंट निवासी आरोपित राहुल अग्रहरी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर निवासी वादी मुकदमा मो. फैजान ने 15 जनवरी 2023 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पिता महमूद आलम 14 जनवरी 2023 को दिन में लगभग 2.45 बजे घर अपनी सफेद एक्टिवा गाड़ी लेकर निकले थे। उसके बाद से शाम 6.17 बजे उसके मोबाइल पर उसके पिता ने फोन कर कहा की वह बहुत मुसीबत में है। साथ ही उन्होंने आठ लाख रुपए की व्यवस्था करने को कहा। उसके बाद मोबाइल स्विच आफ हो गया और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस मामले में विवेचना के दौरान वादी के पिता का शव चुनार क्षेत्र में नदी में मिला था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया की घटना में जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग हुआ था, वह आरोपित के नाम पर है। जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में उसे आरोपित बनाया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई की आरोपित अंडा व्यवसाई है। सह अभियुक्ता एलआईसी एजेंट थी। उसने उसका एलआईसी करने के लिए उससे आधार कार्ड लिया था, जिसका दुरुपयोग करते हुए उसके नाम से सिमकार्ड लेकर घटना में प्रयोग किया है। इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।
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