जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत हुवा अर्जी ख़ारिज

वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने के मामले में चार आरोपितों को जमानत नहीं मिली। प्रभारी जिला जज राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने आरोपितों की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व अभिषेक कुमार दुबे ने जमानत अर्जी का विरोध किया।अभियोजन पक्ष के अनुसार चितईपुर निवासी वादी ने चितईपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि दो दिसम्बर 2021 को सुबह साढ़े 10 बजे उसके लड़के प्रवीण कुमार मिश्रा, प्रशांत कुमार मिश्रा व अमित कुमार मिश्रा को पट्टीदार जयप्रकाश उपाध्याय व उसके लड़के दिवाकर उपाध्याय, रत्नाकर उपध्याय व अशोक मिश्र पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर उसके दरवाजे पर चढ़ आये। उसके बाद वे लोग उसके पुत्रों प्रवीण, प्रशांत व अमित को लाठी-डंडा से मार रहे थे। बचने के लिए वे लोग जब घर के अंदर भागे तो दिवाकर उपध्याय ने रिवाल्वर से उसके पुत्र को निशाना बनाकर एक फायर किया। उसके बाद रत्नाकर ने दिवाकर से रिवाल्वर लेकर उसके पुत्रो को निशाना बनाकर तीन फायर किया, लेकिन संयोग से गोली उन्हें नहीं लगी। लेकिन लाठी-डंडे से उसके पुत्रो को काफी चोटें आयी और वे लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान वादी ने जब बीचबचाव करने की कोशिश की तो उनलोगों ने उसे भी मारापीटा, जिससे उसके हाथ व पैर में भी गंभीर चोटें आयी।

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