वाहन चोरी के मामले में आरोपित को मिली जमानत

वाराणसी। घर के बाहर खड़ी टोटो चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपित को हंकार टोला, चेतगंज निवासी किशन सेठ को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार के वादी शमशेर ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वो अपनी टोटो (यूपी 65 एलटी 3694) घर के बाहर 13 अक्टूबर 2023 को खड़ी करके खाना खाने चला गया। खाना खाकर जब वादी वापस आया तो देखा कि उसकी टोटो वहां से गायब है। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी टोटो का कहीं पता नहीं चला। इस मामले में जैतपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपित को पुलिस 25 अक्टूबर 2023 को सिटी स्टेशन जलालीपुरा से उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया था। साथ ही उसके कब्जे से चोरी हुई टोटो भी पुलिस ने बरामद किया था। बाद में पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

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