कांग्रेस पार्टी के बाँदा शहर अध्यक्ष एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजय गुप्ता के विरुद्ध शहर कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। यह मुकदमा पालिका के पूर्व अध्यक्ष संजय गुप्ता के पिता ने ही दर्ज कराया है ।जिसमें संजय गुप्ता के अलावा उनकी पत्नी और दो भाइयों के विरुद्ध भी धारा 420, 507, 508, 406 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है । यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है मामले के प्रकरण के पीछे संपत्ति विवाद है आरोप में पिता द्वारा चौंकाने वाले तथ्य बताया गया कि मेरा पुत्र पूर्व पालिकाध्यक्ष कांग्रेस का बाँदा शहर अध्यक्ष एवं अपराधिक किस्म का है उनका कहना है कि उन्होंने पुत्र संजय गुप्ता एवं दूसरे पुत्र के नाम वसीयत की थी जिसमें लिखा गया था कि बिना मेरी अनुमति के मेरी अचल संपत्ति बेची नहीं जाएगी ।बाद में उस रजिस्टर्ड वसीयत नामा को निरस्त करा दिया गया है । संजय गुप्ता ने यह जानकारी होने पर अपनी पत्नी साधना के इकरारनामा को आधार बनाकर उसके नाम संपत्ति का बैनामा कर दिया उसमें उसके भाइयों का भी सहयोग रहा मुझे मेरी ही संपत्ति से बेदखल कर दिया गया ।जब ये बात मैंने अपने पुत्र संजय गुप्ता से की तो उसने मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया एवं जान से मारने की धमकी दी इसी तहरीर के आधार पर सुसंगत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है
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