सिलेंडर से अवैध रूप से गैस निकासी पर गंभीर है शासन

रायपुर । अमर इंडेन गैस कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा अवैध रूप से गैस कंपनियों के घरेलू और व्यावसायिक गैस की निकासी को शासन ने गंभीरता से लिया है। भविष्य में किसी भी गैस एजेंसी के द्वारा ऐसा अवैध कार्य न हो इसलिये विभाग ने रायपुर जिले के सभी घरेलू और व्यवसायिक गैस सिलेंडर का काम करने वाली कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी, इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम सहित समांतर व्यवसाय करने वाले निजी कंपनियों के गैस संचालकों से विस्तार से जानकारी मांगी है।खाद्य विभाग के हवाले से सभी कंपनियों के गैस एजेंसी के संचालकों से उनके एजेंसी में पंजीकृत घरेलू, व्यावसायिक उपभोक्ताओं सहित उज्ज्वला योजना अंतर्गत लाभ पाने वाले उपभोक्ताओं की सूची औऱ पिछले तीन महीने में सिलेंडर न उठाने वालों की जानकारी मांगी गई है। सभी गैस एजेंसियों से उनके पास उपलब्ध गोदाम,विस्फोटक लाइसेंस सहित कंपनी के बॉटलिंग प्लांट से लाने वाले ट्रक सहित घरेलू व्यवसायिक उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी करने वाले वाहन सहित चालकों की भी जानकारी मांगी गई है।सभी गैस एजेंसियों से होम डिलीवरी करने वाले वाहनों में तौल माप यंत्र जो नाप तौल विभाग से प्रमाणित हो इसकी भी जानकारी विभाग ने छह अक्टूबर 2021 तक मांगा है। खाद्य विभाग ने सभी गैस संचालकों से उनके कंपनी के एरिया मैनेजर सहित सेल्स अफसर की भी जानकारी मांगी है। गैस एजेंसियों के द्वारा निर्धारित समय में जानकरी न दिए जाने पर छत्तीसगढ़ द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। सभी खाद्य निरीक्षकों को अपने प्रभार क्षेत्र के पेट्रोलियम कम्पनी सहित प्राइवेट गैस एजेंसी से रेटिंग सर्टिफिकेट, विस्फोटक लाइसेंस, जिस बॉटलिंग प्लांट से वे गैस भरवा रहे हैं, उसकी जानकारी भी छह अक्टूबर 2021 तक खाद्य विभाग कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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