प्रदेश की जेलों में मोबाइल मिली तो होगी सजा

लखनऊ ब्यूरो :- जेलो में बंदियों द्वारा मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किए जाने पर सजा 3 से 5 वर्ष के कठोर कारावास होगा या फिर 20 से 50 हजार रुपए तक के अर्थदंड अथवा दोनो से दंडित करने की व्यवस्था । प्रिजन्स एक्ट-1894 के प्रावधानों में संशोधन करके किया गया बदलाव नए प्रावधानों के तहत जेलों में मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध

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