वाराणसी
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण पुन: तेजी से बढऩे को देखते हुए कड़े प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। इसके तहत जनपद में कक्षा-10 तक के बच्चे एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग गंभीर बीमारियों जैसे टीवी, हृदय रोग व पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं वो घर से बाहर न निकलें। किसी आकस्मिक परिस्थिति में ही निकलें।
अपने आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में रात्रि कालीन कफ्र्यू रात 10 से प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा। बिना किसी आकस्मिक कारण के निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। कक्षा-10 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आइसीएसई बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त विद्यालय 16 जनवरी तक बन्द हैं। इन विद्यालयों में ऑन लाइन कक्षा संचालन की स्वतंत्रता रहेगी। जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने धार्मिक स्थल में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समय सारिणी जारी करें ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकें। केंद्र व राच्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों व बैंक, बीमा कार्यालय आदि में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा। सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्किलोजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल बन्द रहेंगे।
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