चोरी की मोटरसाईकिल बरामदगी के मामले में आरोपित को मिलीं अग्रिम जमानत

वाराणसी। चोरी की मोटरसाईकिल बरामदगी के मामले में आरोपित कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने मान मंदिर घाट थाना दशाश्वमेध निवासी आरोपित जगमोहन सहानी उर्फ विक्की को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मुकेश गुप्ता ने कोतवाल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी मोटरसाइकिल 31 अक्टूबर 2019 को घर के पास से चोरी हो गई थी। काफी खोजबीन करने पय कहीं पता नहीं लगा। इस बीच 5 मार्च 2023 को मेरे मोबाइल पर चलान का मैसेज आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो आरोपित का नाम प्रकाश में आया।

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