चोरी के मामले में आरोपित को मिली जमानत

वाराणसी। दुकान की दीवार को तोड़कर उसमें रखे दर्जनों मोबाइल, स्मार्ट वॉच व अन्य सामान समेत 25 हजार रुपए नगद चुरा ले जाने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने बेलवा, फूलपुर निवासी आरोपित तेजा गौड़ को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह,अमनदीप सिंह व हिमांशु सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा आकाश सिंह ने फूलपुर थाने में 10 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका पिंडरा बाजार में एसबीआई बैंक के सामने आकाश मोबाइल एंड इलेक्ट्रानिक्स के नाम से दुकान है। इस बीच 9 अगस्त 2023 की रात करीब 1 बजे उसकी दुकान की दीवार तोड़कर अज्ञात व्यक्ति दुकान में घुस गया और दुकान में विभिन्न कंपनियों के दर्जनों मोबाइल, स्मार्ट वॉच व अन्य सामान समेत 25 हजार रुपए नगद चुरा ले गया। इस दौरान पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान अभियुक्त 26 अगस्त 2023 को मुखबिर की सूचना पर सुरही बाईपास के पास से गिरफ्तार किया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पुलिस ने उसे घर से पकड़कर थाने ले जाकर फर्जी ढंग से आरोपित बना दिया है। उसके पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।

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