छात्र नेता को मिली जमानत

वाराणसी। छात्रसंघ चुनाव की रंजिश को लेकर छात्र को मारने-पीटने के मामले में छात्र नेता को जमानत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपित छात्र नेता उत्कर्ष त्रिपाठी को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चंदुआ छित्तूपुर निवासी छात्र
जितेन्द्र विश्वकर्मा ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 23 जनवरी 2019 को वह महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ छात्रसंघ अध्यक्ष के कार्यक्रम में गया था। इस दौरान वहां पर छात्र नेता सुजल सिंह, रुदप्रताप सिंह, कृष्णा राय (मिलन), पम्मी सोनकर, प्रिन्स यादव गुरुप्रकाश सिंह, उत्कर्ष त्रिपाठी, निशान्त व इनके अन्य साथी छात्रसंघ भवन आये और मुझे बिना बात के अचानक गाली देते हुए लाठी-डन्डे व लात-घूसों से उसे बुरी तरह मारने लगे। जिससे वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष विकाश पटेल, आलोक, सतीश आदि लोगो ने आकर उसे बचाया तो ये लोग उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गये। पिटाई से उसको काफी चोटे आई।

Share this news