अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद

तीन दशक बाद कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सुनाया फैसला

सजा के दौरान कोर्ट परिसर के अंदर व बाहर रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

वाराणसी। चर्चित अववेश राय हत्याकांड में सोमवार को विशेष न्यायावीश (एमपी- एमएलए) अवनीश गौतम की अदलत ने अभियुक्त पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी कराय दिया। अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी पाने पर आजीवन कारावास व 1.20 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान एडीजीसी विनय कुमार सिंह पूर्व डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अनुज यादव व अधिवक्ता विकास सिंह ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मुख्तार अंसारी को अधिकतम सजा देने की अपील की। अभियोजन पक्ष ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज 57 मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा कि गाजीपुर के न्यायालय द्वारा मुख्तार अंसारी को दंडित किया जा चुका है। वहीं बचाव पक्ष की ओरसे अधिवक्ता आदित्य वर्मा ने कह कि उनके उम्र को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम सजा दी जाए। बता दें कि लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को अववेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लेकर मृतक के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश न्यायिक, कमलेश सिंह व भीम सिंह के खिलाफ चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लगभग 32 साल पुराने इस मामले में 12 गवाहें का अदालत में क्यान दर्ज किया गया था। अंतिम चरण में पहुंच चुके हस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस होने के बाद कई विधियों में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ताराचंद व श्रीनाथ त्रिपाठी ने भी बहस की थी। पिछली तिथि पर सभी पक्षों की बस पूरी होने के बाद इस मामले में सहयक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने बचाव पक्ष के बहस का जवाब दिया था। जिसके बाद मुख्तार अंसारी की ओर से उनके अधिवक्ताओं तराचंद व श्रीनाथ त्रिपाठी ने भी अपना जवाबी बहस पूरा किया। वह वादी पूर्व विधायक अजय राय की ओर से उनके अधिवक्ताओं अनुज यादव व विकास सिंह ने 36 पृष्ठ का लिखित बहस कोर्ट में दखिल किया गया था, जबकि बचाव पक्ष द्वारा 41 लिखित बस दाखिल किया था। जिसके बाद अदालत ने सोमवार को इस मामले में पत्रावली आदेश के लिए सुरक्षित रख ली।
अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते समय अपने आदेश में कल कि पत्रावली पर उपलब् मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के विधि व्यवस्था में के प्रकाश में विश्लेषण करने के उपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी द्वारा घटना, दिनांक, समय व स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में उनके सामान्य उद्देश्य बैंक अनुक्रम में वादी के भाई अवधेश राय की गोली मारकर हत्या तत्या कारित की गयी है। बस प्रकार अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संवित से परे साबित करने में जल रख है। ऐसे में अभियुक्त मुखतार अंसारी को उक्त अपराध में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है। अदालत ने इस टिप्पणी के साथ अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। बच्चे अदालत में फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर सुरक्षा के हजाम रखे। इस दौरान पासीपी कैट के नेतृत्व में कई वानों को फोर्स संग पुलिस के जवान चप्पे-चप्पे पर मौजूद रहे।

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