छात्र नेता को मिली जमानत

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) राकेश पाण्डेय की अदालत ने चुनावी रंजिश को लेकर दलित छात्र को मारने-पीटने के मामले में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेता राजकुमार मिश्रा को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सरसौली, भोजूबीर निवासी आकाश सोनकर ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए तृतीय वर्ष का छात्र था। वह 12 दिसंबर 2013 को अपराह्न 1.30 बजे अपने मित्र गौतम कुमार के साथ पढ़ने के लिए कालेज परिसर में आया था। इस दौरान वह परीक्षा फार्म जमा करने के लिए मानविकीय संकाय में स्थित इलाहाबाद बैंक के पास खड़ा था। उसी दौरान कालेज में ही पढ़ने वाले आलोक राय, राजकुमार मिश्रा, राहुल जायसवाल, मोहित सिंह राठौर, आदिल, रमेश साहू उर्फ आर्यन अपने चार-पांच अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचे और चुनाव की रंजिश को लेकर उसे व उसके मित्र गौतम को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए असलहे की मुठिया और लोहे की राड से मारना-पीटना शुरू कर दिया। जिससे उसका सिर फट गया और वह और उसका मित्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दौरान शोर सुनकर जब लोग जुटने लगे तो सभी वहां से भाग निकले।

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