वाराणसी की पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय की देशद्रोह के मामले में अंतरिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम सियाराम चौरसिया की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि नियत की है। अदालत में अजय राय को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने किया।
5 फरवरी को दर्ज किया गया था मुकदमा
पूर्व मंत्री अजय राय पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध में पिंडरा क्षेत्र में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर फूलपुर थाने में पुलिस की ओर से बीती 5 फरवरी को अजय राय के खिलाफ राजद्रोह सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में पूर्व विधायक अजय राय की तरफ से इस मामले में दाखिल अग्रिम जमानत के निस्तारण तक कागजात कोर्ट में मंगाए जाने में समय लगने पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया। अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया।उधर, अभियोजन पक्ष का कहना था कि बीती 31 जनवरी को फूलपुर थाना क्षेत्र में अजय राय ने बिना अनुमति लोगों को इकट्ठा कर भाषण दिया। उन्होंने उस दौरान कहा था कि आप सभी लोग सरकारी नमक इकट्ठा किए रहना और 7 मार्च को मोदी और योगी को उसी के साथ गाड़ दिया जाएगा। इस तरह से अजय राय द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने से लोगों के बीच शत्रुता और घृणा फैल सकती थी।
More Stories
महिला को पति ने मोबाइल पर दिया तीन तलाक
तहसील दिवस पर कुल आये 113 मामले
बाबतपुर जौनपुर मार्ग पर तेज रफ्तार में आपस में ट्रक टकराई ड्राइवर की मौत