उत्तर प्रदेश ब्यूरो:- सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आठ लोगों की मौत के मामले में दर्ज मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई है। सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने को कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ‘हमने इस मामले को वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा की चिट्ठी पर दर्ज किया है। हमने इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने को कहा था लेकिन कुछ कंफ्यूजन से ये स्वतः संज्ञान के तौर पर दर्ज हो गया।’ कोर्ट ने दोनों वकीलों को पेश होने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना की बेंच यह सुनवाई कर रही है। CJI के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी बेंच में शामिल हैं। केस का टाइटल ‘लखीमपुर खीरी में हिंसा के चलते जान का नुकसान’ है।
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