केराकत में अधिवक्ताओं की मनमानी पर लगा अंकुश

तहसील बार एसोसिएशन ने बनाया कोर्ट व्यवहार का नया नियम

उल्लंघन पर एक महीने के लिए रद्द होगी सदस्यता, 1 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगेगा

केराकत। जौनपुर

एसडीएम कोर्ट में दो अधिवक्ताओं के आपस में भिड़ने को तहसील बार एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है। एसोसिएशन ने घटना की पुनरावृति रोकने के लिए एक नियम बनाया है। जो शुक्रवार से लागू हो गई है।

इस संदर्भ में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवर बहादुर यादव ने बताया कि नए नियम के अनुसार बिना वकालतनामा के कोई भी अधिवक्ता किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता एक दूसरे की बात पूरी होने पर ही अपना पक्ष रखेंगे। बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

इसके आलावा वही अधिवक्ता डायस पर जायेगा जिसकी पत्रावली डायस पर पेश होगी। अध्यक्ष ने बताया कि कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में अमर्यादित व्यवहार, भाषा या शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। यदि इसका उल्लंघन होगा तो संबंधित अधिवक्ता की सदस्यता एक महीने के लिए रद्द कर दी जाएगी। तथा एक हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया जायेगा। अर्थदण्ड अधिवक्ता कोष में जमा किया जायेगा।

नये नियम से बार और बेंच दोनों ने अपनी सहमति जताई है। नए नियम से छोटी छोटी बातों पर बार और बेंच के बीच होने वाले मनमुटाव और अनावश्यक हड़ताल पर अंकुश लगेगा। अध्यक्ष कुंवर बहादुर यादव ने लिखित रूप से बताया है कि शुक्रवार से नियम लागू हो गया है।
जिला संवाददाता पंकज सिंह जौनपुर

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