प्राणघातक हमले के आरोपित को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज की अदालत ने ताड़ी, फूलपुर निवासी आरोपित रामजगत उर्फ शिवजगत को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए सात अगस्त की तिथि नियत कर दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ताड़ी बाजार, फूलपुर निवासी मनोज कुमार ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 15 जुलाई 2012 को पुरानी रंजिश को लेकर रात्रि 8.30 बजे वादी के घर पर विपक्षीगण बनारसी सेठ, गुड्डू, दिनेश, रामबाबू, शिवजगत, राज, दीपक, दिनेश, अमन, आकाश, मुन्नू व भोला एक राय होकर लाठी-डण्डा व राड़ से लैश होकर घर पर चढ़ आये तथा गालियां देने लगे, जब उसके भाई होसिला प्रसाद व भाभी गुड्डी देवी ने मना किया तो उक्त सभी लोग मेरी भाभी व भाई को लोहे की राड व लात-घूंसे से मारने-पीटने लगे। उन्हें बचाने मेरा भतीजा लवकुश व मनीष व महाजन आये तो उन्हें भी मारते-पीटते घर में घुस आये। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। हमले में उसकी भाभी गुड्डी देवी व भतीजे लवकुश के सिर पर गम्भीर चोट लग जाने के कारण बेहोश हो गये।

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