वाराणसी। गंगा आरती देखकर घर लौट रही किशोरी से बाबतपुर क्षेत्र में गैंगरेप करने के मामले में आरोपित को राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय) शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने रघुनाथपुर, फूलपुर निवासी आरोपि सुनील कुमार उर्फ नानक की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने फूलपुर थाने में 24 मई 2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह 19 मई 2023 को गंगा आरती देखने के लिए दशाश्वमेध गयी थी। आरती देखकर वह रात करीब 9 बजे टैम्पो से बाबतपुर पहुंची और वहां पर घर जाने के लिए दूसरे टैम्पो की प्रतिक्षा कर रही थी। उसी दौरान एक मोटर साइकिल पर सवार चार लड़के वहां पहुंचे और पीड़िता को गालियां देते हुए छेड़खानी करने लगे। इस दौरान एक लड़का उसके पैर पर मोटरसाइकिल चढ़ा दिया, जिससे वह गिर पड़ी। उसके बाद वे चारी लोग उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती उसे पकड़कर वहां स्थित एक प्राइमरी स्कूल के पीछे गन्ने के खेत में ले गये और उसके साथ चारों लड़कों ने दुष्कर्म किया। साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया और बोले की किसी को बताओगी तो यह वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। फिर उसमें से एक लड़का जबरदस्ती उसे अपने बाइक पर बैठाकर उसके गाँव के नजदीक लाकर छोड़कर वहां से भाग गया। वह डर के मारे किसी को कुछ नहीं बतायी, तभी उसे पता चला कि उन चारों लड़कों ने उसका वीडियो वायरल कर दिया है। जिसके बाद उसने थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारो लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में एक आरोपित रघुनाथपुर, फूलपुर निवासी आरोपी सुनील कुमार उर्फ नानक की ओर से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी गया था, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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