वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट द्वितीय) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने युवक को मारपीटकर उसकी घड़ी व रुपये लूट लेने के मामले में
आरोपित टोडरपुर, राजातालाब निवासी हरिओम सिंह को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी राज मोदनवाल ने 22 सितम्बर 2022 को रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 16 सितम्बर 2022 को लगभग 3.25 बजे दोपहर में अपने आवास से मोटरसाइकिल से अपने फैक्ट्री मौढैला लिए जा रहा था। वह जैसे ही शहाबाबाद स्थित राजेन्द्र टोयटा के सामने पहुंचा, तभी टोडरपुर निवासी हरिओम सिंह टोडरपुर व मिल्कीचक निवासी लड्डू यादव अपने अन्य 2 अज्ञात साथी को लेकर आए और गालियां देते हुए हरिओम सिंह ने धारदार हथियार दिखाते हुए उसे खींचकर अपने मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठा लिया व अपने निवास स्थान पर ले जाकर लगभग 2-3 घंटे तक बुरी तरह मारा पीटा। साथ ही सर पर लोहे की राड से हमला कर सर फोड़ दिया, जिसकी वजह से प्रार्थी लहूलुहान हो गया। इस दौरान असरोपितों ने उसका स्मार्ट वाच जिसका मूल्य 2300 रूपये था व 7600 रूपये छीन लिये तथा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिए। बाद में उन लोगों ने मुझसे जबरन सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया गया और लहूलुहान हालात में मुझे अपने साथियों से मेन हाईवे पर लाकर छोड़वा कर वहां से भाग गए।
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