दालत ने आदेश के बावजूद अजय राय को नहीं मिली सुरक्षा, पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब

कांग्रेस (Congress) नेता एवं पूर्व विधायक अजय राय को उनके भाई अवधेश राय की हत्या मामले की सुनवाई की तारीख पर जाने के लिए सुरक्षा नहीं दिए जाने पर एमपी/एमएलए (MPMLA) के विशेष न्यायाधीश ने पुलिस आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है. इसको लेकर एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश ने वाराणसी जिले के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि वादी अजय राय द्वारा पूर्व की तिथि पर अपनी जान का खतरा बताते हुए गवाही देने जाने के लिए सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके संबंध में अदालत द्वारा गत 17 अगस्त को आदेश पारित किया गया था. 

 पुलिस आयुक्त से कहा गया है कि अदालत के इस आदेश का अनुपालन किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सका इसकी विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 15 सितंबर तक प्रेषित की जाए.

इसमें इसके साथ ही थाना प्रभारी चेतगंज को भी अदालत के आदेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बंध में स्पष्टीकरण प्रेषित करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही पुलिस आयुक्त को यह आदेश दिया गया है कि साक्षी को अदालत में उपस्थित होकर साक्ष्य देने के लिए सुरक्षा प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो, जिससे की साक्षी भयमुक्त होकर अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दे सके.

भाई की हत्या के मामले में गवाह हैं अजय राय
गौरतलब है कि पूर्व विधायक अजय राय अपने भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं. इसका मुकदमा एमपी/एमएलए अदालत, इलाहाबाद में चल रहा है. अजय राय ने मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा की मांग की थी. जिस पर अदालत ने सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया था.

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