जानलेवा हमले के मामले में घोसी सांसद अतुल राय बरी, 22 लोग थे आरोपी, सभी दोषमुक्त

मऊ के घोसी सांसद अतुल राय को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कैंट थाने के जानलेवा हमले मामले में घोसी सांसद अतुल राय को एसीजेएम पंचम/एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में 7 असलहा बरामद हुए थे और 22 लोग आरोपी थे। कैंट थाने में दर्ज वर्ष 2011 के पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के एक मामले में घोसी सांसद अतुल राय को विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत में सांसद अतुल राय का पक्ष अधिवक्ता अनुज यादव, दिलीप श्रीवास्तव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।

सांसद के अधिवक्ता अनुज यादव के मुताबिक तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील वर्मा ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले का यह मामला दर्ज कराया था। जिसमें 6 असलहा,6 जिंदा कारतूस व 6 खोखा बरामद हुआ था और सांसद समेत 22 आरोपी थे कोर्ट ने विचारण के बाद सभी को दोषमुक्त कर दिया।

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