महंत बालक दास की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपित महंत बालक दास की ओर से भी जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी के लिए आवेदन दिया गया। जिस पर जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला ने केस डायरी व अन्य प्रपत्र नहीं होने के चलते समय की मांग की गई। जिसपर आरोपित बालकदास के अधिवक्ता ने तब तक के लिए अंतरिम जमानत देने की अदालत से अपील की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित की अग्रिम अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए अग्रिम जमानत के लिए 8 नवंबर की तिथि नियत कर दी।

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