डॉक्टर से धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित को जिला जज की अदालत से मिली जमानत

वाराणसी। डॉक्टर से धोखाधड़ी कर 22 लाख रुपये गबन करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बजरडीहा, भेलूपुर निवासी जयराम प्रसाद को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा डा. रोमेश कुमार गुप्ता ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपनी फर्म इलीट इंटरप्राइजेज जो कि दुकानों तथा अस्पतालों में दवा तथा सर्जिकल समानों का व्यापार करता है, पर जयराम प्रसाद को काम पर रख लिया। इस दौरान फर्म से माल खरीदने, बिल चढ़ाने, आर्डर लेने, बिल बना कर साइन कराने तथा गोदाम एवं दुकान से माल निकालने तथा पहुंचाने, पेमेंट लेने तथा बैंक में चेक एवं कैश जमा करने, पेमेंट एवं खर्च चढ़ाने तथा लेजर बनाने सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी जयराम प्रसाद पर थी। इस बीच जयराम प्रसाद द्वारा वर्ष 2014-15 में इलीट इंटरप्राइजेज का कुल बिक्री 80,31,041/- रुपये में से लगभग 22 लाख रुपये का हिसाब नहीं दिया गया। साथ ही उक्त 22 लाख रुपये का गबन कर लिया गया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि वादी मुकदमा द्वारा आरोपित को कम वेतन दिये जाने के कारण उसने वादी मुकदमा के फर्म में काम करना छोड़ दिया और स्वयं रतन डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से अपना सर्जिकल उपकरण का दुकान खोल लिया। जिससे नाराज होकर मात्र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण वादी मुकदमा द्वारा उसको फर्जी मुकदमें में फंसा दिया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित को जमानत दे दी।

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