वाराणसी में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष कुमार शर्मा की कोर्ट ने चार साल की मासूम बच्ची से रेप के साढ़े चार माह पुराने प्रकरण में नई बस्ती, रेवड़ी तालाब निवासी सोनू यादव को दोषी पाया है। कोर्ट ने सोनू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने का पूरा पैसा बतौर क्षतिपूर्ति कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है। आरोपी का दोष साबित करने के लिए कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए थे।
राजस्थान से मायके आई थी बच्ची की मां

विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय ने बताया कि राजस्थान में रहने वाली महिला अपनी मासूम बेटी के साथ इसी साल मई महीने में वाराणसी स्थित अपने मायके आई थी। मासूम बच्ची की मां द्वारा भेलूपुर थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, 15 मई 2022 की रात वह अपने मायके में थी। उसकी बेटी उसके मायके स्थित दुकान में खेल रही थी।

वह अपनी बेटी की दवा लाने के लिए घर के अंदर गई थी। कुछ देर बाद वह बाहर आई तो उसकी बेटी दुकान पर नहीं दिखी। खोजबीन के दौरान ही दुकान पर अकसर आने वाला सोनू यादव उसकी बेटी को लेकर आया। सोनू ने बच्ची की मां को बताया कि आपकी बेटी गिर गई थी, लेकिन उसे चोट लगने से उसने बचा लिया है।
मासूम ने मां को सुनाई थी आपबीती

सोनू यादव के जाने के बाद मासूम बच्ची ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। मासूम ने कहा कि सोनू मामा उसे घर के बगल की गली में ले जाकर उसके कपड़े उतार कर गंदी हरकत कर रहा था। सोनू मामा ने कहा था कि यदि किसी को वह कुछ बताएगी तो उसे डरावनी बकरी से कटवा देगा।

मासूम के कपड़े में खून लगा देख उसकी मां आनन-फानन उसे घर के समीप डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी के साथ किसी ने रेप किया है।

मासूम की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सोनू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही इंस्पेक्टर भेलूपुर रमाकांत दुबे ने 6 दिन में विवेचना पूरी कर अदालत में सोनू यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

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