बता दे की पिछले दिनों , बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में इस आशय का प्रार्थना दिया कि चश्मदीद साक्षी से शेष जिरह करने से पूर्व प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे में मूल पत्रावली के मुआयने व एसएसपीजी अस्पताल से अवधेश राय के मेडिकल लीगो संबंधित प्रपत्र मंगवाने के बाबत एक प्रार्थना पत्र दिया है, जो पत्रावली में उपलब्ध न होने के कारण बिना उसके मंगवाए शेष जिरह हो पाना संभव नहीं है। इसके लिए समय प्रदान करने की अनुमति मांगी। जिस पर अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय व वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने आपत्ति की। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए लंबित थी। अभियोजन की ओर से बताया गया की अब सभी दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध हो गया है। कोर्ट ने आगे की कारवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
प्रकरण के अनुसार तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी,पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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