हत्या के मामले में पूर्व विधायक अभय नारायण समेत चार को उम्रकैद की सजा


यूपी के आजमगढ़ में हत्या के मामले में पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 1998 में रौनापार थाना क्षेत्र के उर्दिहा नई बस्ती में हुए कोटेदार की हत्या मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अभय नारायण पटेल के अलावा लालबहादुर सिंह, लालबिहारी सिंह, हरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।अभियोजन के मुताबिक, वादी मुकदमा राम नयन सिंह पुत्र राम बहोर सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कोलवा थाना रौनापार के भाई संतराज सिंह को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी। इसके पूर्व यह कोटा अभय नरायन पटेल के पास था। कोटा छिन जाने पर अभय नरायन पटेल नए कोटेदार से रंजिश रखने लगे थे।चार्जशीट में नहीं था अभय नारायण पटेल का नाम
इसी रंजिश में 22 अक्तूबर 1998 की शाम संतराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप अभय नरायन पटेल, लाल बिहारी सिंह, लाल बहादुर सिंह व हरेंद्र सिंह पर लगा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नरायन पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। दौरान मुकदमा वादी राम नयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी और हरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सपा से भाजपा में आए अभय नारायण पटेल
अभय नारायण पटेल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सगड़ी सीट से विधायक ने गए थे। 2017 के चुनाव में इन्हें सपा ने टिकट नहीं दिया। 2022 के चुनाव में पार्टी से टिकट न मिलने पर पाला बदल कर भाजपा का दामन थाम लिया।

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