वाराणसी जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई, 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आगामी त्योहारों व परीक्षाओं के मद्देनजर जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। यह निषेधाज्ञा 15 अक्टूबर की रात्रि तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी ने जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में दशहरा, दुर्गापूजा, बरावफ़ात आदि तथा इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, प्रयागराज एवं उप्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर निषेधाज्ञा लगाई गईं है। चयन आयोग की परीक्षाएं प्रत्येक माह में होना प्रस्तावित है। इसे देखते हुए सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने, अराजक तत्वों पर नियंत्रण के लिए धारा 144 को प्रभावी किया गया

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