वाराणसी। धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने रामपुर, जौनपुर निवासी गोविंद गुप्ता को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 जुलाई 2022 को कपसेठी थाना प्रभारी राजेश त्रिपाठी क्षेत्र में गश्त कर रहे थें, उसी दौरान पुलिस से सूचना मिली कि दो असलहा तस्कर मई पुल पर आने वाले हैं, जल्दी किया तो वह पकडे़ जायेगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुल के निचे दो व्यक्ति बैठे कर बात कर रहे थे। पुलिस के घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा, पूछताछ में पकडे़ गये व्यक्ति ने अपना नाम गोविंद गुप्ता व सुधार पटेल बताया। तलाशी में उनके पास से तमंचा, कारतूस, आटोमैटिक व मोबाईल बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने बताया कि मोबाइल में आटोमैटिक पिस्टल की फोटो दिखाकर नये लडकों से धोखाधड़ी करते हुए पैसा ऐठते हैं। इसी मामले में आरोपित गोविंद गुप्ता की ओर से जमानत अर्जी दी गई थी। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत दे दी।

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