अग्निवीर योजना के विरोध में आगजनी व तोड़फोड़ के मामले में दो आरोपितों को मिली जमानत

वाराणसी। अग्निवीर योजना के विरोध में आगजनी व तोड़फोड़ करने के मामले में दो आरोपितों को जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अशोक कुमार सिंह की अदालत ने धीरज यादव व सूरज दूबे उर्फ अभिषेक दूबे को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में आरोपित धीरज यादव की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सिगरा थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडेय ने 17 जून 2022 को सिगरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वह अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए काशी विद्यापीठ चौकी के पास गश्त कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि कुछ नवयुवक कैंट रेलवे स्टेशन पर जमा है और उग्र प्रदर्शन कर सरकारी सम्पत्ति रेलवे परिसर को क्षतिग्रस्त लाठी- डंडे व पत्थरों से तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस दौरान फोर्स के साथ कैंट स्टेशन पर पहुंचा तो करीब 50 से अधिक दंगाई अपने हाथों में लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से लैस होकर स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ कर पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उसमें से कुछ लड़कों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और सिपाही का गला दबाकर उसे मारने का प्रयास किया। जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कुछ लोगों को मौके से पकड़ लिया गया। इसी में दो आरोपित भी शामिल थे। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ़ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

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