टैंकर चालक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मिली जमानत

चंदौली। टैंकर चालक को आत्महत्या के उकसाने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौली ज्योति कुमार त्रिपाठी की अदालत ने अलीनगर निवासी आरोपित मुसम्मी रब्बानी उर्फ शेरू को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव एवं अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चंदौली जनपद के मुगलचक, अलीनगर निवासिनी बेबी देवी ने 22 जनवरी 2022 को अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका पति मुकुटधारी उर्फ ढिल्लू जो टैंकर चलाने का कार्य करता था। उसके पति ने 21 जनवरी को अपने पिता को यह बताकर घर से निकला कि मुझे इलाहाबाद से अलीनगर निवासी हेसामु खान का टैंकर लेने जा रहा हूँ। यह कहकर वह हेसामु खान के पेट्रोल पंप पर चला गया। इस बीच 22 जनवरी को उसके पति ने सुबह अपने मोबाइल से सुबह 4.37 बजे पिता जी के मोबाइल पर फोन पर बात करके बताया कि पेट्रोल पंप का मालिक हेसामु खान उसे दो-तीन दिनों से मारपीट रहे थे। साथ ही यह भी बताया कि पेट्रोल पंप के मालिक अपने अन्य स्टाफों को भी हमेशा मारता-पीटता रहता है। इस बीच जानकारी मिली कि सुबह 6.30 बजे पेट्रोल पंप मालिक हेसामु खान व जमील खान के साथ दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उसके पति की अलीनगर फिलिंग स्टेशन, अलीनगर पर हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु की। विवेचना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिग आने पर पुलिस ने धारा में बदलाव करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में तरमीम कर दिया। इस बीच विवेचना के दौरान इस मामले में अलीनगर निवासी आरोपित मुसम्मी रब्बानी उर्फ शेरू का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे 26 जनवरी को पचपेड़वा के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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