वाराणसी। जनपद स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों पर उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 लागू है। अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत 02 अक्टूबर (महात्मा गाँधी जयन्ती) लोक अवकाश के रूप में घोषित है। उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम,1962 के अन्तर्गत ऐसी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान जिन्हें अधिनियम की धारा-5 एवं धारा-8 से छूट प्राप्त है यथा भोजन, जलपान, सामाचार पत्र, औषधियों, चिकित्सकीय एवं शल्य उपकरणों, शाक-सब्जी, मिठाई, दूध, फूल, पान एवं सुपारी, मांस, ताजे फल इत्यादि को छोड़कर अन्य सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान महात्मा गाँधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2021 (दिन-शनिवार) को लोक अवकाश होने के कारण बंद रखें जायेंगे
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